November 3, 2026

काला हिरण शिकार मामला: हाईकोर्ट जस्टिस ने सलमान खान की अपील पर सुनवाई से किया इंकार

0
काला हिरण शिकार मामला: हाईकोर्ट जस्टिस ने सलमान खान की अपील पर सुनवाई से किया इंकार

जयपुर। सलमान खान के काला हिरण शिकार के 28 साल पुराने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सत्र न्यायालय द्वारा सलमान खान को पांच साल की सजा दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील पर जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच में सुनवाई होनी थी, पर उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर मामला दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु भेज दिया है। इसके चलते मामले की सुनवाई टल गई है। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि यह मामला किस बेंच में सुना जाएगा।

साल 1998 में दर्ज काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह के खिलाफ मामला लूणी थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात काला हिरण का शिकार किया गया था।

इस मामले में पहले सह-आरोपियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी कर दिया गया था, जबकि सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत 5 अप्रैल 2018 को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सलमान खान बेल पर रिहा हो गए।

राज्य सरकार ने बरी किए गए सह-आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील दायर की, जबकि सलमान खान ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की। पूर्व में ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से दोनों अपीलों को एक साथ सुनने का आग्रह किया गया था। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने तकनीकी कारणों से लंबित प्रक्रिया पूरी कर दोनों मामलों को साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई से इंकार कर मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि आगे की सुनवाई किस बेंच में होगी। फिलहाल, दोनों अपीलें लंबित हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed