ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती : रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित, नियमों का उल्लंघन करने पर 12 से ज्यादा मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त

ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती : रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित, नियमों का उल्लंघन करने पर 12 से ज्यादा मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त

 बिलासपुर। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की नाराजगी और परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आरटीओ को भी नोटिस जारी कर मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने बीते दिनों शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 12 से अधिक मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त किए हैं, जिनमें क्षमता से अधिक तेज स्पीकर लगाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। पुलिस का कहना है कि परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों को शांत और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *