
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शुक्रवार को आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और दो सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। यह चुनाव “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974” के मुताबिक होगा।

इस नियम के तहत, केंद्र सरकार से परामर्श कर आयोग एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से यह जिम्मेदारी दी जाती है। चूंकि पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी,इसलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।