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अब पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अब पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिलेगा. सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम करने के लिए यह आदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जारी किया है.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बालोद अंतर्गत आवागमन के लिए निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग एवं स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. इसका एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जाना है. हेलमेट के उपयोग नहीं करने के कारण जिले में लगातार सड़क दुर्घटना में जनहानि, पशुहानि जैसे गंभीर घटना घटित हो रही है. दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है. इसके परिणाम स्वरूप जिला में जगह-जगह पर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है. यदि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा अनिवार्य तौर पर हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को बचाया जा सकता है.

जिले में दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट लगाने एवं सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम किए जाने का प्रयास जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही किया जा रहा है. साथ ही स्थानीय निकायों व गणमान्य लोगों व संस्था के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना में कमी लाने व दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व इसकी आवश्यकता के लिए जनजागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है. इन प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटना में जनहानि में कमी नहीं आ रही है.

सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं जनहानि की रोकथाम के लिए अब ठोस कदम उठाया गया है. अब दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल अथवा अन्य उपयोगी ईंधन नहीं दिया जाएगा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मिश्रा ने कहा कि अब बिना हेलमेट के दोपहियों वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन प्रदान नहीं करेंगे (आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर). यदि ऐसे करते पाए जाते हैं तो पेट्रोप पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

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