छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को ED की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को ED की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में किया गया पेश, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के पश्चात आज न्यायालय में पेश किया गया था। ईडी ने चैतन्य बघेल की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड का आवेदन लगाया था, जिसे माननीय विशेष न्यायालय ने स्वीकार करते हुए चैतन्य को 6 सितंबर तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का फैसला सुनाया है।

बता दें कि 19 अगस्त को विशेष कोर्ट ने ED के आवेदन पर चैतन्य को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था। दरअसल, ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और चैतन्य बघेल से पूछताछ जरूरी है। इससे पहले सोमवार 18 अगस्त को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

जेल अधीक्षक को भी दिए निर्देश

चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

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